हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था और 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ तो आखिर 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाते हैं ?
By-Vivek Ch
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संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है,
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ऐसा इसलिए होता है क्योंकि26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंशतः लागू किया गया था।
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हालांकि पूरी तरह संविधान 26 जनवरी1950 को लागू किया गया, 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है
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दरअसल 26 जनवरी1930 को ही स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा यह शपथ लिया गया था कि हम देश को आजाद कर आएंगे
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और26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हालांकि संविधान कुछ समय पहले बन गया तो जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हो गया
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और कुछ हद तक लागू हो गया वह दिन था 26 नवंबर1949 , इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है।
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संविधान को बनाने में2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे
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संविधान पर मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जो कि इस समय बढ़कर 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं
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भारतीय संविधान को बनाने में कई देशों के संविधान का सहायता लिया गया, जिसमें से मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान , रशिया और आस्ट्रेलिया है
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बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, हालांकि वह केवल प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
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